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विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

बीकानेर: खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, जिला रसद अधिकारी कार्यालय तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं सुरक्षा समिति के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को आनंद निकेतन मोहता भवन में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रवर्तन अधिकारी पवन सुथार ने कहा कि सुरक्षित उपभोक्ता, सुरक्षित उत्पाद और आत्मविश्वासी उपभोक्ता विश्व उपभोक्ता दिवस का मुख्य उद्देश्य है।

उन्होंने बताया कि जब विक्रेता द्वारा बेचा जाने वाला सामान सुरक्षा मानकों के अनुसार होता है और उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलती है, तो बाजार में विश्वास और पारदर्शिता बनी रहती है। इससे उपभोक्ताओं के शारीरिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है। साथ ही उपभोक्ताओं को खरीदारी करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और डिजिटल बाजार में भी उत्पादों की जांच-परख कर ही वस्तुएं खरीदनी चाहिए।

कार्यक्रम में राजस्थान उपभोक्ता संगठन महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश पालीवाल ने कहा कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराने के महत्व को समझाना है।

उन्होंने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ताओं को खतरनाक उत्पादों के खिलाफ सुरक्षा जानकारी प्राप्त करने और खराब सामान के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार दिया गया है।

कंज्यूमर कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई राजस्थान के प्रदेश सचिव श्रेयांस बैद ने कहा कि डिजिटल जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन बाजार में होने वाली धोखाधड़ी और असुरक्षित उत्पादों के प्रति सतर्क किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि डिजिटल बाजार में भी उत्पादों की जांच और उपभोक्ता अधिकारों की मजबूती के लिए जागरूकता आवश्यक है।

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कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महासंघ के प्रदेश सचिव रामकुमार व्यास ने कहा कि सुरक्षित उत्पाद का अर्थ ऐसे उत्पाद से है जो जीवन और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो। यदि कोई वस्तु दोषपूर्ण या असुरक्षित हो तो उपभोक्ता सहायता नं. 1915 पर शिकायत दर्ज करा सकता है।

उन्होंने लोगों से अपील की कि असुरक्षित उत्पाद बेचने वालों का विरोध करें और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक रहें।

महासंघ की बीकानेर जिला प्रभारी आशा स्वामी ने बताया कि जब उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होता है और खरीदारी के समय बिल लेता है, तब वह सही उत्पाद चुनने में सक्षम बनता है।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

कार्यक्रम में कंचन भाटी, निर्मला चौहान, सीमा रामपुरिया, हुसैन हिन्दुस्तानी, कृष्णा माहेश्वरी, शरद चंद स्वामी, राजेन्द्र प्रसाद जोशी, चन्द्र प्रकाश सेवग, श्रीपाल रामपुरिया, रफीक पठान, उमा नांदल, भवानी रंगा, महेन्द्र सिंह, महेन्द्र कुमार खत्री, सुरजाराम जाट, मनोज गहलोत, मेघराज बिस्सा, पुरखाराम नायक, देवेन्द्र कोचर, राजेन्द्र अग्रवाल, सोनू रामपुरिया और गंगा राजपूत सहित अनेक लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए।

कार्यक्रम का संचालन नवनीत कौर ने किया।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

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